अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर....उच्च न्यायालय,पटना ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक के आदेश पर लगायी रोक
D.EL.ED वालों पर विचार करने संबंधित आदेश पर उच्च न्यायालय ने लगायी रोक
PATNA.....पटना हाइकोर्ट ने उन शिक्षकों को हटाये जाने पर रोक लगा दी है जिन्होंने 31.03.2019 तक डिप्लोमा इन एजुकेशन (D.el.Ed) नहीं किया था।
न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने यशवंत कुमार सहित 11 याचिकाकर्ताओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
यह वैसे शिक्षक हैं जिन्होंने 12वीं कक्षा पास करने के बाद 50% से कम अंक लाये थे। अधिवक्ता माधव राज ने अदालत को बताया कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने 22.10.2019 को एक पत्र जारी कर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश दिया था।
आदेश में कहा गया था कि 31 मार्च 2019 तक डीएलएड नहीं किया है और 50% से कम मार्क्स लाया है उसे हटाने की कार्रवाई की जाये।
इस हिसाब से उनकी न केवल नौकरी जा रही थी बल्कि वेतन को भी वापस करना पड़ रहा था। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए इस आदेश पर रोक लगा दी है।
अदालत के इस फैसले का सम्मान करते हैं ।
ReplyDeleteबिल्कुल
DeleteGood Decision By High Court
ReplyDeleteThanks
Deleteनियोजित शिक्षकों का अनुकम्पा मै पहले aayse है होता था
ReplyDeleteटीईटी पास हो जाएगा तो अनुकम्पा किस काम।का
बात तो सही कहा आपने
DeleteSir kya jo face to face training kiya hai 2017-2019 tak aur final result july me aaya tha to kya unhen bhi untrained mana jayega?
ReplyDeleteजी नही
DeleteGood news sir
ReplyDeleteहम इस आदेश का स्वागत करते हैं।
ReplyDeleteGood news, sir one same chance to untrend teacher D.EL.ED NIOS 2017-2019 session type.
ReplyDelete