Big News:-हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अनुकंपा की नौकरी के नियमों मे बड़ा बदलाव ।। सामान्य प्रशासन विभाग को हाईकोर्ट ने दिया निर्देश.....Big Changes In The Job Of Anukampa
अनुकंपा पर नौकरी पाने का नियम बदला....पटना हाईकोर्ट ने महिला की अपील पर बदला नियम
🔸️अब आश्रित नौकरी पाने के लिए एक दशक बाद भी कर सकेगा आवेदन
🔸️पूर्व मे पांच साल के अंदर ही नौकरी के लिए आवेदन देने का प्रावधान था
🔸️आश्रित नाबालिग है तो बालिग होने के एक साल के अंदर करना होगा आवेदन
पटना.....अनुकंपा की नौकरी के नियमों मे सरकार ने बड़ा बदलाव किया है।अब सरकारी नौकरी करने वाले किसी भी सेवक की सेवाकाल के दौरान मौत हो जाने या लापता होने की स्थिति मे उनके आश्रितों को नौकरी के लिए आवेदन करने के समय मे पांच साल की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है।पटना हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने इस नियम को लागू कर दिया है।अब आश्रित परिवार अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने के लिए एक दशक बाद भी आवेदन कर सकेंगे।
दरअसल,पटना हाईकोर्ट कोर्ट मे एक महिला ने याचिका दायर की थी जिसमे उसने बताया था कि उसके पति सरकारी सेवक थे और वर्ष 2005 मे लापता हो गये।आठ साल बाद जब हमने अनुकंपा पर नौकरी पाने के लिए आवेदन दिया,तो बताया गया कि आपने इसके लिए काॅफी देर कर दी है।अब आप अनुकंपा पर नौकरी पाने की पात्र नही हो सकती है क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग के नियम के अनुसार किसी भी सरकारी सेवक के लापता या मृत होने की स्थिति मे उसके परिजनों की ओर से पांच साल के अंदर ही अनुकंपा पर नौकरी पाने के लिए आवेदन देने का प्रावधान है।महिला की याचिका पर सुनवाई के वक्त हाईकोर्ट ने सामान्य प्रशासन विभाग के इस नियम पर आपत्ति जतायी।
कोर्ट का कहना था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-108 मे किसी लापता व्यक्ति के कानूनी रूप से मृत घोषित करने की मियाद सात वर्ष है।ऐसे मे कोई आश्रित सात साल से पहले अपने स्वजन को मृत घोषित कर नौकरी पाने का दावा कैसे कर सकता है।कोर्ट ने इस नियम मे बदलाव करने का निर्देश दिया था।हाईकोर्ट की टिपण्णी के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने अनुकंपा आधारित नियुक्ति के नियम को बदल दिया है।
अधिसूचना के मुताबिक किसी भी सरकारी सेवक के लापता होने के सात साल बाद या सक्षम प्राधिकार द्वारा उसे मृत घोषित करने के पांच साल बाद तक आश्रित नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है।सामान्य प्रशासन विभाग के इस बदलाव का फायदा उन परिवारों को भी मिलेगा जिनके घर मे अनुकंपा पर नौकरी पाने के लिए कोई पात्र नही है।साथ ही आश्रित अगर नाबालिग है,तो वह बालिग होने के बाद नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है।हालांकि,शर्त यह है कि बालिग होने के एक साल की अवधि मे उसे नौकरी के लिए आवेदन करना होगा।
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