अप्रशिक्षित शिक्षकों को लेकर उच्च न्यायालय ने दिया चौंकाने वाला फैसला


पटना उच्च न्यायालय ने अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवा मुक्त करने का आदेश दिया 
दिनांक :- 19-10-2022 (बुधवार )
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एक वरिष्ठ अधिवक्ता जो आज पहली बार इस केस में बहस करने आये थे के गैर जिम्मेदाराना बहस के कारण माननीय हाईकोर्ट पटना ने 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षित नहीं होने वाले अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवामुक्त करने का न्यायादेश पारित किया है।

 हाई कोर्ट ने NIOS एवं डीएलएड अनुत्तीर्ण अप्रशिक्षित शिक्षक एवं प्रशिक्षण में नामांकित एवं अनामांकित सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवा से हटाने का फैसला दिया है। 

वहीं डीपीई प्रशिक्षित एवं बीएड प्रशिक्षित शिक्षक जो संवर्धन नहीं किए हैं उन्हें राहत देते हुए कोर्ट ने अविलंब 6 महीने का संवर्धन प्रशिक्षण कराने का फैसला दिया है।

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