बिहार सरकार ने सरकारी विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों के लिए कई प्रकार के अवकाश को नियमावली मे दर्शाया है। इस नियमावली के तहत गठित संवर्ग के शिक्षकों को निम्न अवकाश देय होगा।
(1) आकस्मिक अवकाश :- एक कैलेण्डर वर्ष में 16 (सोलह) दिनों का आकस्मिक अवकाश देय होगा।
यह अवकाश (अन्य अवकाश सहित) एक साथ 10 (दस) दिनों से अधिक के लिए नहीं दिया जा सकेगा।
(2) विशेष अवकाश :- महिला शिक्षिकाओं को प्रत्येक माह में दो दिनों का विशेष अवकाश अनुमान्य होगा।
(3) मातृत्व अवकाश :- महिला शिक्षक को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश देय होगा।
मातृत्व अवकाश का लाभ मात्र पहले दो संतानों के लिए ही होगा।
(4) पितृत्व अवकाश :- पुरुष शिक्षक को 15 दिनों का पितृत्व अवकाश देय होगा।
पितृत्व अवकाश का लाभ मात्र पहले दो संतानों के लिए ही होगा।
(5) चिकित्सा अवकाश :- एक कैलेण्डर वर्ष में 20 (बीस) दिनों का चिकित्सा अवकाश चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर अनुमान्य होगा।
पूरी सेवा अवधि में कुल 120 दिनों तक ही चिकित्सा अवकाश संचित होगा।
किसी भी एक कैलेण्डर वर्ष में यह अवकाश 90 दिनों के लिए ही एक साथ लिया जा सकेगा।
इसे आकस्मिक अवकाश के साथ पूर्व या पश्चात् जोड़ा जा सकेगा।
(6) अर्जित अवकाश :- शिक्षकों को प्रथम दो वर्ष की सेवा के उपरान्त प्रत्येक वर्ष में ग्यारह (11) दिनों की छुट्टी अर्जित करते हुए अधिकत्तम 120 दिनों तक संचित होगा।
सेवानृित्ति के उपरांत संचित अर्जितावकाश के विरुद्ध कोई भुगतान देय नहीं होगा।
(7) अध्ययन अवकाश :- शिक्षक को उनकी सेवा अवधि में अधिकतम तीन वर्ष के अवैतनिक अध्ययन अवकाश अनुमान्य होगा।
इस अवकाश की अवधि को सेवा में नहीं माना जाएगा।
विभागीय पत्र :-
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