बच्चों की उपस्थिति 60% से कम तो शिक्षकों पर कार्रवाई। ■ शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सौंपा टास्क, प्रदेश के स्कूलों मे पठन-पाठन को सुधारने के लिए जिम्मेदारी तय
बच्चों की उपस्थिति 60% से कम तो शिक्षकों पर कार्रवाई
■ शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सौंपा टास्क,प्रदेश के स्कूलों मे पठन-पाठन को सुधारने के लिए जिम्मेदारी तय
● बीईओ से लेकर डीईओ तक हर माह स्कूलों का निरीक्षण करेंगे,सौंपेंगे रिपोर्ट
● अनुपस्थित बच्चों के अभिभावकों से प्राचार्य और शिक्षकों को करना होगा व्यक्तिगत सम्पर्क
पटना.... स्कूलों मे बच्चों की उपस्थिति कम हुई तो कार्रवाई होगी।इसके लिए प्राचार्य और शिक्षक दोनो जिम्मेवार माने जाएंगे।
शिक्षा विभाग ने इस संबंध मे पुराने प्रावधान को और,सख्त बना दिया है।इसके तहत स्कूलों मे बच्चों की उपस्थिति 60 फीसदी से किसी सूरत मे कम नही होनी चाहिए। यदि माॅनिटरिंग के दिन स्कूलों मे 60 फीसदी से कम बच्चे पाए गए तो प्राचार्य और शिक्षक इसके लिए जिम्मेवार माने जाएंगे।उन्हे अनुपस्थित छात्र और छात्राओं के अभिभावकों से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करना होगा और छात्र-छात्राओं की उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी।उन्हे कम से कम 75 फीसदी बच्चों को स्कूल लाना होगा।हालांकि इसके लिए वे विद्यालय शिक्षा समिति या विद्यालय प्रबंधन समिति की सहायता ले सकेंगे।
शिक्षा विभाग ने स्कूलों की मानिटरिंग को और कड़ा करते हुए इसके लिए व्यापक दिशा-निर्देश दिया है।बीईओ से लेकर डीईओ तक के दायित्व तय किये गए हैं।
उन्हे हर माह स्कूलों का निरीक्षण करने और उससे संबंधित रिपोर्ट तलब की है।इसमे स्कूलों के अवधि को लेकर भी कड़ाई की गई है।देर से आने वाले प्राचार्य और शिक्षकों पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
स्कूल के निर्धारित समय पर नही खुलने या फिर निर्धारित समय से पहले बंद होने पर सीधे तौर विद्यालय के प्राचार्य जिम्मेवार माने जाएंगे।इस स्थिति मे संबंधित प्राचार्य के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
" स्कूलों मे बच्चो की उपस्थिति को लेकर सरकार बेहद गम्भीर है।हमने इसलिए प्राचार्य और शिक्षकों को यह दायित्व सौंपा है। वे इस दिशा मे पहले से प्रयास करते भी रहे हैं।दरअसल,यह दायित्व सौंपकर शिक्षकों को सजग करना इसका मकसद है।शिक्षक बच्चों के आदर्श होते हैं,लिहाजा उनकी बातों का बच्चों पर सीधा असर होता है।
दीपक कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव,शिक्षा विभाग
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