Breaking News :- सप्ताह मे किसी भी दिन हो सकता है विद्यालयों का औचक निरीक्षण। ।। शिक्षा विभाग की ओर से आया बड़ा खबर ।।


हफ्ते मे दो दिन स्कूलों का इंस्पेक्शन अनिवार्य......   

● हर बुधवार व वृहस्पतिवार को अफसर निकलेंगे निरीक्षण पर

● कार्य दिवस के बाकी दिन भी होगा इंस्पेक्शन 

● जिला स्तर पर तैनात दूसरे विभाग के अफसर भी करेंगे निरीक्षण 

● बिना सूचना गायब शिक्षकों के नाम वेब-पोर्टल पर होंगे अपलोड 

पटना.... राज्य मे सरकारी स्कूलों का इंस्पेक्शन हफ्ते मे दो दिन अनिवार्य कर दिया है। शिक्षा विभाग के प्रखण्ड स्तर से लेकर जिला स्तर तक के हर अफसर बुधवार एवं वृहस्पतिवार को निश्चित रूप से सरकारी स्कूलों के इंस्पेक्शन पर निकलेंगे। यह इंस्पेक्शन " बेस्ट प्लस मोबाइल एप " के माध्यम से होगा।

         बुधवार एवं वृहस्पतिवार को सरकारी स्कूलों का इंस्पेक्शन अनिवार्य किए जाने का मतलब यह नही है कि हफ्ते के बाकी दिन स्कूलों का इंस्पेक्शन नही होंगे। हफ्ते के बाकी दिन मे शिक्षा विभाग के प्रखण्ड स्तर से लेकर जिला स्तर तक के अफसर स्कूलों का इंस्पेक्शन करेंगे। इसलिए कि हफ्ते के बाकी दिन अफसर अगर इंस्पेक्शन पर नही निकलेंगे, तो स्कूलों के इंस्पेक्शन के न्यूनतम लक्ष्य को पूरा नही कर पाएंगे।

       शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए गए निर्देश मे साफ साफ कहा गया है कि विद्यालयों का निरीक्षण बुधवार एवं वृहस्पतिवार को निश्चित रूप से किया जाए। अन्य दिनों मे भी निरीक्षण किया जा सकता है। शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के अतिरिक्त जिला स्तर पर अन्य विभाग के पदाधिकारियों द्वारा भी " बेस्ट प्लस मोबाइल एप " के माध्यम से अनुश्रवण किया जा सकता है।

      खास बात यह है कि " बेस्ट प्लस मोबाइल एप " से अफसरों द्वारा स्कूलों का इंस्पेक्शन किये जाने का रिपोर्ट वेब-पोर्टल पर अपलोड होगी। इससे वेब-पोर्टल पर यह भी अपलोड हो जाएगा कि कौन शिक्षक बिना किसी सूचना के स्कूल से गायब पाये गये। इससे बिना किसी सूचना के गायब पाये जाने वाले शिक्षकों की छवि पर दाग तो लगेगा। छवि पर दाग लगने के अलावे ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई होगी,सो अलग।

     इस मायने मे कि बिना किसी सूचना के गायब शिक्षक की अनुपस्थिति इंस्पेक्शन करने वाले अफसर के सामने ही संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षक उपस्थिति पंजी मे दर्ज की जायेगी। इसके साथ ही संबंधित शिक्षक का उस दिन का वेतन भुगतान स्थगित रखा जायेगा। अगर संबंधित शिक्षक प्राथमिक या मध्य विद्यालय के होंगे तो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(प्रारंभिक शिक्षा व एसएसए) एवं संबंधित शिक्षक अगर माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय के होंगे तो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(माध्यमिक शिक्षा) द्वारा कारण बताओ नोटिस दिया जायेगा। उसका जवाब अगर असंतोषप्रद पाया जायेगा तो संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा बिना किसी सूचना के गायब अवधि के वेतन की स्थायी रूप से कटौती की अनुशंसा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(स्थापना) से की जायेगी। इस कार्रवाई को पंजी मे संधारित किया जायेगा। इसके लिए कार्रवाई पंजी संधारित होगी।

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