अर्जित अवकाश (EL), आकश्मिक अवकाश (CL), विशेष अवकाश (SL) एवं चिकित्सा अवकाश (Medical Leave) बिहार सरकार के शिक्षक/शिक्षिकाओं को मिलने वाली अवकाश के संबंध मे सम्पूर्ण जानकारी......
अर्जित अवकाश (EL), आकश्मिक अवकाश (CL), विशेष अवकाश (SL) एवं चिकित्सा अवकाश (Medical Leave) बिहार सरकार के शिक्षक/शिक्षिकाओं को मिलने वाली अवकाश के संबंध मे सम्पूर्ण जानकारी......
➡️ नियोजन नियमावली 2006, 2012, 2014, 2016 एवं 2020 के अधीन नियुक्त होने वाले शिक्षक/शिक्षकाओं को मिलने वाली अवकाश आकस्मिक अवकाश, विशेष अवकाश, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, चिकित्सा अवकाश, अर्जित अवकाश, अध्ययन अवकाश, असाधारण अवकाश के संबंध में विस्तृत जानकारी।
बिहार सरकार के नियोजन नियमावली के अधीन नियोजित शिक्षक/शिक्षकाओं को निम्न अवकाश देय होगा 👇
✅ आकस्मिक अवकाश: एक कैलेण्डर वर्ष में 16 (सोलह) दिनों का आकस्मिक अवकाश देय होगा। यह अवकाश (अन्य अवकाश सहित) एक साथ 10 (दस) दिनों से अधिक के लिए नहीं दिया जा सकेगा।
✅ विशेष अवकाश: महिला शिक्षिकाओं को प्रत्येक माह में 2(दो) दिनों का विशेष अवकाश अनुमान्य होगा।
✅ मातृत्व अवकाश: महिला शिक्षक 180 दिनों की मातृत्व अवकाश की हकदार होंगी। मातृत्व अवकाश का लाभ मात्र पहले दो संतानों के लिए ही होगा।
✅ पितृत्व अवकाश: पुरुष शिक्षक 15(पन्द्रह) दिनों के पितृत्व अवकाश के हकदार होंगे। पितृत्व अवकाश का लाभ मात्र पहले दो संतानों के लिए ही होगा।
✅ चिकित्सा अवकाश: एक कैलेण्डर वर्ष में 20 (बीस) दिनों का चिकित्सा अवकाश, चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अनुमान्य होगा पूरी सेवा अवधि में कुल 120 दिनों तक ही चिकित्सा अवकाश संचित होगा। किसी भी एक कैलेण्डर वर्ष में यह अवकाश 90 दिनों के लिए ही एक साथ लिया जा सकेगा। इसे आकस्मिक अवकाश के साथ पूर्व या पश्चात् जोड़ा जा सकेगा।
✅ अर्जित अवकाश: शिक्षकों को प्रथम दो वर्ष की सेवा के उपरान्त प्रत्येक वर्ष में ग्यारह (11) दिनों की छुट्टी अर्जित करते हुए अधिकत्तम 120 दिनों तक संचित होगा। 120 दिनों से अधिक अर्जित अवकाश स्वतः समाप्त हो जायेगा।
✅ अध्ययन अवकाश: शिक्षक को उनकी सेवा अवधि में अधिकतम तीन वर्ष के लिए अवैतनिक अध्ययन अवकाश अनुमान्य होगा। इस अवकाश की अवधि को सेवा में टूट नहीं माना जाएगा। यह अवकाश योगदान के 03 वर्ष की न्यूनतम कालावधि पूर्ण करने के उपरांत ही देय होगा।
✅ असाधारण अवकाश: उपर्युक्त अवकाशों के अतिरिक्त किसी कारणवश एक कैलेन्डर वर्ष में 30 दिनों की अवधि के लिए अवैतनिक "असाधारण अवकाश" अनुमान्य होगा। इसके कारण सेवा में टूट नहीं माना जायेगा। तत्पश्चात अनुपस्थित की अवधि को सेवा में टूट माना जायेगा तथा वेतन देय नहीं होगा। अधिकतम 05 वर्ष तक अनुपस्थित रहने की स्थिति में सेवा समाप्त हो जाएगा।
➡️ अवकाश की स्वीकृति:- आकस्मिक अवकाश एवं विशेष अवकाश को छोड़कर शेष सभी प्रकार के अवकाशों की स्वीकृति संबंधित प्रधान अध्यापक/प्रभारी प्रधान अध्यापक की अनुशंसा पर संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के द्वारा अध्यक्ष की सहमति से की जायेगी/प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भी करेंगे।
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