शिक्षा विभाग,बिहार (पटना ) :- बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों को नही मानती राज्य कर्मी।चुनाव और अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों मे लगाना कैसे सही.....❓
शिक्षा विभाग,बिहार (पटना ) :- बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों को नही मानती राज्य कर्मी।चुनाव और अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों मे लगाना कैसे सही.....❓
➡️ बिहार सरकार ने राज्य सरकार के अधीन नियुक्त किये गये नियोजित शिक्षकों से संबंधित सूचना के संबंध में पत्र जारी किया है और नियोजित शिक्षकों को राज्य सरकार का कर्मी न मानते हुए दिशा निर्देश जारी किया है।
शिक्षकों के नियोजन का विकेंद्रीकरण............
जिसमें कहा गया है कि बिहार सरकार के द्वारा वर्ष 2006- में यह नीतिगत निर्णय लिया गया था कि प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के नियोजन का विकेन्द्रीकरण किया जाए।
उसी नीति के तहत पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थानों को शिक्षकों के नियोजन की जिम्मेवारी देने हेतु बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्ती) नियमावली – 2006,बिहार नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली 2006 बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली 2006 एवं बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली 2006 अधिसूचित की गई।
नियोजित शिक्षक राज्य सरकार के कर्मी नही.......
उक्त नियमावली के तहत नियोजित शिक्षक संबंधित पंचायतीराज संस्थान / नगर निकाय संस्थान के कर्मी है।
अतएव ये बिहार राज्य सरकार के कर्मी नहीं है। साथ ही उक्त कोटि के शिक्षकों के लिए अलग से सेवा शर्त का निर्धारण किया गया है जो राज्य सरकार के कर्मी से भिन्न है।
शिक्षकों ने उठाया सवाल.....❓
इस पत्र के अनुसार जब नियोजित शिक्षक राज्य सरकार के कर्मी नहीं हैं, तो सरकार किस आधार पर नियोजित शिक्षकों से चुनाव कार्य, मतगणना, जनगणना इत्यादि कार्य करवाती है।
विभागीय पत्र....
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