हेडमास्टर की नियुक्ति नियमावली पर आपत्ति व सुझाव लें:-हाईकोर्ट


हेडमास्टर की नियुक्ति नियमावली पर आपत्ति व सुझाव लें :- हाईकोर्ट 

न्यायमूर्ति पीवी वैजंत्री तथा न्यायमूर्ति पूर्णेन्दु सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई की।  

अब्दुल बाकी अंसारी की ओर से दायर याचिका को निष्पादित किया गया। 

पटना....पटना हाईकोर्ट ने प्रारंभिक राजकीयकृत स्कूलों के हेड मास्टरों की नियुक्ति एवं अन्य सेवा शर्तों को निर्धारित करने वाली नई नियमावली को बेअसर करार देते हुए उसे प्रारूप नियमावली का दर्जा दिया है।

     न्यायमूर्ति पीवी वैजंत्री तथा न्यायमूर्ति पूर्णेन्दु सिंह की खण्डपीठ ने अब्दुल बाकी अंसारी की ओर से दायर याचिका को निष्पादित करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि 18 अगस्त 2021 को जारी की गई बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक स्कूल हेडमास्टर (नियुक्ति,स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई व अन्य सेवा शर्तें) नियमावली को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित करने तथा अगले दो माह के भीतर लोगों से आपत्ति व सुझाव आमंत्रित करने को कहा है। साथ हीं आपत्ति एवं सुझाव पर विचार कर अंतिम नियमावली तैयार कर अधिसूचित करने का निर्देश दिया।

      गौरतलब है कि आवेदक उर्दू टीईटी परीक्षा मे उत्तीर्ण हुआ था। वर्ष 2021 मे जारी की गई इस नियमावली मे अनुभव की न्यूनतम 8 वर्ष की अवधि को मनमाना पूर्ण कहते हुए इस हेडमास्टर नियुक्ति नियमावली की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी।

    कोर्ट ने इस मामले मे सुनवाई के दौरान शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से जानना चाहा था कि 18 अगस्त 2021 को जारी की गई इस नियमावली को कानून का दर्जा देने से पहले क्या इसके प्रारूप को प्रकाशित कर लोगों से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे या नही..❓️ 
   सरकार ने अपने जवाब मे माना कि ऐसी कोई प्रक्रिया नही अपनायी गई। 
   कोर्ट ने 18 अगस्त 2021 को जारी इस नियमावली को बेअसर करार देते हुए इसे महज ड्राफ्ट नियमावली मानने को कहा।

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