प्रारंभिक स्कूलों की अवकाश तालिका मे परिवर्तन का अधिकार अब जिला शिक्षा पदाधिकारी को ! ■ प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने इमारत ए शरिया,राज्य अल्पसंख्यक आयोग एवं बिहार उर्दू टीचर्स एसोसिएशन को भेजा पत्र !!
प्रारंभिक स्कूलों की अवकाश तालिका मे परिवर्तन का अधिकार अब जिला शिक्षा पदाधिकारी को !
■ प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने इमारत ए शरिया,राज्य अल्पसंख्यक आयोग एवं बिहार उर्दू टीचर्स एसोसिएशन को भेजा पत्र !!
पटना.... प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के लिए सांकेतिक अवकाश तालिका मे जिला शिक्षा पदाधिकारी को स्थानीय परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन का अधिकार है। बिहार शिक्षा संहिता के नियम 265 के तहत डीईओ को यह अधिकार है। प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूलों के अवकाश तालिका मे एकरूपता लाने के लिए प्रारंभिक स्कूलों के लिए सांकेतिक अवकाश तालिका 24 दिसंबर 2022 को जारी की गई थी।
प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने शुक्रवार को यह साफ किया कि बिहार शिक्षा संहिता के नियम के अनुसार विद्यालयों की अवकाश तालिका स्थानीय प्राधिकार के द्वारा क्षेत्रीय, भौगोलिक, सामाजिक और धार्मिक वातावरण पर आधारित व्यवस्था के अनुसार तैयार किया जाता है।
दरअसल, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, इमारत ए शरिया सहित विभिन्न संगठनों और बिहार स्टेट उर्दू टीचर्स एसोसिएशन ने 2023 के लिए उर्दू स्कूलों और अन्य स्कूलों के लिए अलग अलग अवकाश तालिका जारी करने का अनुरोध किया था।
प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के प्रभारी पदाधिकारी मो.फारूकुज्जमां, इमारत ए शरिया के कार्यवाहक सचिव मो.शिबली कासमी, कौमी असातिजह तंजीम के प्रदेश संयोजक मो.रफी व बिहार स्टेट उर्दू टीचर्स एसोसिएशन के मो.शफीक को पत्र भेजकर स्पष्ट कर दिया है।
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