NIOS, DPE, दक्षता, अनुकंपा अनुत्तीर्ण/अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए विभाग का नया फरमान हुआ जारी ( 31-03-2019 से 19-10-2022 ) के बीच प्रशिक्षित शिक्षकों का मामला...!!


NIOS, DPE, दक्षता, अनुकंपा अनुत्तीर्ण/अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए विभाग का नया फरमान हुआ जारी ( 31-03-2019 से 19-10-2022 ) के बीच प्रशिक्षित शिक्षकों का मामला...!!  

प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने पत्र निकालकर ऐसे शिक्षकों को सेवामुक्त करने का नया फरमान जारी किया।   

पटना.... अप्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा समाप्त की जाएगी। ऐसे शिक्षक जिन्होने 19 अक्टूबर 2022 तक प्रशिक्षण प्राप्त नही किया है,उन्हे हटाया जाएगा। इसके दायरे मे अप्रशिक्षित या अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षक होंगे।

      इस संबंध मे प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र लिखकर सूचित किया है। इसमे कहा गया है कि इस कोटि के ऐसे शिक्षक ही सेवा मे बने रहेंगे, जिन्होने 31 मार्च 2019 के बाद और 19 अक्टूबर 2022 तक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। हालांकि ऐसे सभी शिक्षकों को उनका प्रशिक्षण पूर्णता की तिथि से नवनियुक्त माना जाएगा और उनकी सेवा की गणना तदनुसार की जाएगी। इनके प्रशिक्षण से पूर्व के सेवा की गणना किसी भी प्रयोजन के लिए नही की जाएगी।

      ऐसे शिक्षक सेवा मे बने रहेंगे जो NIOS या SCERT से सम्बद्ध होकर प्रशिक्षणचर्या पूर्ण कर उत्तीर्ण हुए हैं लेकिन इण्टर मे 50% अंक प्राप्त नही कर पाने के कारण उनका परीक्षा परिणाम रोका गया है। लेकिन इसी कैटेगरी मे प्रशिक्षण पूर्ण नही करने वाले या अनुत्तीर्ण रहने वाले शिक्षकों की सेवा समाप्त होगी। इसके अलावा 31 मार्च 2019 तक जिनके लिए परीक्षा का आयोजन नही हो पाया है,उनकी सेवा भी खत्म होगी।

     हालांकि वैसे शिक्षक जो IGNOU द्वारा आयोजित डीपीई का दो वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं लेकिन छह माह का ब्रिज कोर्स नही कर सके हैं, वे भी सेवा मे बने रहेंगे लेकिन उन्हे विभाग द्वारा आयोजित छह माह के ब्रिज कोर्स मे उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

       छह माह के ब्रिज कोर्स नही करने वाले सेवामुक्त शिक्षकों को अवसर मिलेगा। वे छह माह के ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण कर लेने के बाद पुनर्नियुक्त होंगे। हालांकि उन्हे सेवामुक्त की गई अवधि का वेतन नही मिलेगा।

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