सूबे मे आयोग से होगी शिक्षकों की नियुक्ति...... ● शिक्षकों का बनेगा जिला संवर्ग ● 7 वें चरण से लागू होगी नई व्यवस्था
सूबे मे आयोग से होगी शिक्षकों की नियुक्ति......
● शिक्षकों का बनेगा जिला संवर्ग
● 7 वें चरण से लागू होगी नई व्यवस्था
■ सेवा निरंतरता व वेतन संरक्षण का होगा स्पष्ट प्रावधान ■ सेवा इतिहास के संधारण को बनेगा वेब पोर्टल ■ केंद्रीयकृत ऑनलाइन आवेदन लेने की होगी व्यवस्था ■ नियोजन इकाइयों की संख्या 9,222 से घटकर 38 होगी ■ विशेष शिक्षकों, प्रयोगशाला सहायकों, अनुदेशकों की नियुक्ति के भी प्रावधान होंगे
पटना....राज्य मे शिक्षकों की नियुक्ति आयोग से होगी। शिक्षकों की नियुक्ति एक ही नियमावली से होगी। नियोजन इकाईयों की संख्या 9,222 से घटकर 38 हो जायेगी। शिक्षकों का संवर्ग जिला स्तर का होगा। विशेष शिक्षकों, प्रयोगशाला सहायकों एवं अनुदेशकों की नियुक्ति के भी प्रावधान होंगे। नयी व्यवस्था 7वें चरण की शिक्षकों की नियुक्ति से लागू होगी।
आयोग के माध्यम से होगी शिक्षकों की भर्ती पर शिक्षा विभाग मे गहन मंथन चल रहा है। पूरी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी एवं त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से केंद्रीयकृत एवं निष्पक्ष आयोग से कराने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया मे बड़ा बदलाव करने जा रही है। हाल ही कई शिक्षक संगठनों,विभिन्न हितधारकों तथा अभ्यर्थियों द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था के नियोजन इकाईयों की जा रही गड़बड़ियों के तरफ शिक्षा मंत्री प्रो.चंद्रशेखर का ध्यान आकृष्ट किया था। शिक्षा मंत्री प्रो.चंद्रशेखर के निर्देश पर 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के लिए राज्य सरकार आमूलचूल परिवर्तन करने जा रही है।
शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2020 मे आमूलचूल परिवर्तन कर शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 बनाने जा रही है, जिसके आधार पर ही 7वें चरण मे शिक्षकों की भर्ती होगी। शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2020 मे चार प्रकार की नियमावली सन्निहित थी जबकि शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 मे केवल एक नियमावली होगी, जो सभी प्रकार के शिक्षकों पर लागू होगी। आपको बता दूं कि शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2020 मे जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियमावली, बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियमावली, बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली तथा बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली थी जबकि शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 मे प्रारंभिक शिक्षकों से लेकर उच्च माध्यमिक तक के शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों, प्रयोगशाला सहायकों,अनुदेशकों की नियुक्ति के लिए एक ही नियमावली बिहार स्थानीय निकाय प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियमावली 2023 बनाने पर कार्य किया जा रहा है।
2020 की शिक्षक नियुक्ति नियमावली मे विशेष शिक्षक तथा प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति हेतु कोई प्रावधान नही था जबकि शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 मे विशेष शिक्षक तथा प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति हेतु भी प्रावधान प्रस्तावित है। पुरानी शिक्षक नियुक्ति नियमावली मे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के स्तर पर गठित अलग अलग नियुक्ति प्राधिकार एवं अनुशासनिक प्राधिकार का गठन किया गया था परंतु नयी शिक्षक नियुक्ति नियमावली मे जिला स्तर पर एक ही स्थानीय निकाय नियुक्ति प्राधिकार व अनुशासनिक प्राधिकार के गठन पर विचार किया जा रहा है।
पुरानी शिक्षक नियुक्ति नियमावली मे सभी नियोजन इकाई के अध्यक्ष को नियोजन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था जबकि विभिन्न शिकायतों को देखते हुए तथा पारदर्शी व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से जिला स्तरीय राजपत्रित पदाधिकारी को समिति का अध्यक्ष बनाने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। नयी नियुक्ति नियमावली के प्रवृत होने के पश्चात शिक्षकों का पद जिला स्तर का संवर्ग हो जायेगा जबकि पुरानी नियमावली मे विषयवार एवं नियोजन इकाईवार अलग अलग संवर्ग था।
विभागीय स्तर पर नई नियमावली को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी कराकर विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा।
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