पंचायतीराज एवं नगर निकाय अंतर्गत नियोजित कोटि के शिक्षक/शिक्षिका एवं पुस्तकालयाध्यक्ष के स्थानांतरण से संबंधित पत्र हुआ जारी ● विभागीय अधिसूचना संख्या-875 दिनांक-07.06.2021 एवं पत्रांक-1247 दिनांक-15.06.2022
पंचायतीराज एवं नगर निकाय अंतर्गत नियोजित कोटि के शिक्षक/शिक्षिका एवं पुस्तकालयाध्यक्ष के स्थानांतरण से संबंधित पत्र हुआ जारी
● विभागीय अधिसूचना संख्या-875 दिनांक-07.06.2021 एवं पत्रांक-1247 दिनांक-15.06.2022
पटना...... निदेशक माध्यमिक शिक्षा कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के पत्रांक-11/वि॰ 11-07/2020..923 दिनांक-23.05.2023 के आलोक मे दिव्यांग शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष एवं महिला शिक्षिका/पुस्तकालयाध्यक्ष को धारित पद के समतुल्य पद पर अंतर नियोजन इकाई (अंतर जिला सहित) मे उपलब्ध रिक्त पद के सापेक्ष एक बार ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा का प्रावधान है। साथ ही पुरूष शिक्षकों/पुस्तकालयाध्यक्षों को एकबार अंतर नियोजन इकाई (अंतर जिला सहित) पारस्परिक स्थानांतरण की सुविधा दिये जाने का प्रावधान है। इस हेतु विभाग द्वारा एक वेब पोर्टल तैयार करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
अतः फिलहाल पत्र के आलोक मे अंतर नियोजन इकाई (अंतर जिला सहित) स्थानांतरण की कार्रवाई नही किया जाना है। एक ही नियोजन इकाई अंतर्गत नियमावली मे वर्णित प्रावधानों के तहत शिक्षकों/पुस्तकालयाध्यक्षों का स्थानांतरण जून माह मे किया जा सकता है प्रासंगिक पत्र द्वारा पूर्व मे भी इसका निर्देश दिया गया है।
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