शिक्षा विभाग, बिहार सरकार || राज्य के प्रत्येक विद्यालय के लिए बिहार सरकार का खुलेगा बैंक खाता ■ प्रधानाध्यापक और वरीय शिक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा खाता का संचालन


शिक्षा विभाग, बिहार सरकार || राज्य के प्रत्येक विद्यालय के लिए बिहार सरकार का खुलेगा बैंक खाता   

प्रधानाध्यापक और वरीय शिक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा खाता का संचालन      
शिक्षा विभाग ने सभी जिलाधिकारी को दिया आदेश  
खाते मे राज्य सरकार की राशि जमा कराई जाएगी 

पटना...... राज्य के 71 हजार से अधिक प्रारंभिक विद्यालयों और 9 हजार 360 माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों मे निर्माण कार्य समेत अन्य मद की राशि खर्च की व्यवस्था बदलेगी। इसके तहत प्रत्येक विद्यालय के लिए बिहार सरकार का बैंक खाता खुलेगा। उस खाते मे राज्य सरकार की राशि जमा कराई जाएगी। उस राशि से सभी प्रकार की आधारभूत संरचना का निर्माण, सिविल वर्क्स, मरम्मत, उपस्कर क्रय समेत अन्य कार्य होंगे। खाता का संचालन प्रधानाध्यापक एवं वरीय शिक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

     यदि पूर्व मे विद्यालय के स्तर पर खाता संचालित है और वह निष्क्रीय नही हुआ है, तो उसी का उपयोग होगा। यदि पुराना खाता निष्क्रीय हो चुका है, तो उसे औपचारिक रूप से बंद करते हुए नया खाता खोला जाएगा।

अभियंत्रण कोषांग का गठन.......   
सभी विद्यालयों मे राज्य सरकार की राशि से काम मे तेजी लाने का आदेश सभी जिलाधिकारी को दिया है। आदेश के मुताबिक सभी प्रकार की आधारभूत संरचना का निर्माण, सिविल वर्क्स, मरम्मती, उपस्कर क्रय इत्यादि की मूल क्रियान्वयन इकाई अब विद्यालय होगा। इसकी निगरानी प्रखण्ड से लेकर जिला स्तर तक एक ही इंजिनियर करेंगे। हर जिले मे अभियंत्रण कोषांग का गठन होगा। 
       शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त राशि को जिला शिक्षा पदाधिकारी को विद्यालयवार आवंटित किया जाएगा एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी उक्त राशि को तय अनुपात मे चिन्हित विद्यालय को उप आवंटित करेंगे। राशि जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विद्यालय के बिहार सरकार के खाते मे भेजी जाएगी। बैंक को CFMS से मैपिंग करना अनिवार्य होगा।

प्रत्येक योजना का प्राक्कलन तैयार करना अनिवार्य......   
अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के के पाठक के आदेश के मुताबिक जिला अभियंत्रण कोषांग का काम होगा, प्रत्येक योजना को लेने के पहले स्थल निरीक्षण और फिर प्राक्कलन तैयार करना। इसके आधार पर अग्रेतर कार्यवाई होगी। 
      पूर्व मे बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा सभी योजनाओं का मानक तैयार किया गया है। उससे जिला अभियंत्रण कोषांग मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेगा। लेकिन, किसी भी छोटी से छोटी अथवा बड़ी से बड़ी योजना का प्राक्कलन बिना स्थल निरीक्षण किए नही बनाया जाएगा। बिना स्थल निरीक्षण किए निविदा नही आमंत्रित की जाएगी।

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