नियोजित शिक्षक बिहार || शिक्षा विभाग सरकार से मंजूरी लेने की तैयारी में, सक्षमता परीक्षा मे उत्तीर्ण होने पर मिलेगा दर्जा.... राज्यकर्मी बनेंगे नियोजित शिक्षक , नियमावली तैयार


नियोजित शिक्षक बिहार || शिक्षा विभाग सरकार से मंजूरी लेने की तैयारी में, सक्षमता परीक्षा मे उत्तीर्ण होने पर मिलेगा दर्जा
राज्यकर्मी बनेंगे नियोजित शिक्षक , नियमावली तैयार 

■ BPSC से बहाल शिक्षकों के समतुल्य वेतनमान मिलेगा
■ सक्षमता परीक्षा पास होने के लिए अधिकतम तीन मौके दिये जाएंगे

पटना...... राज्य के करीब चार लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा जल्द मिलने की उम्मीद है। इसके लिए नियमावली को शिक्षा विभाग ने अंतिम रूप दे दिया है। जिस पर राज्य सरकार से मंजूरी लेने की तैयारी है। शीघ्र ही इसपर मुहर लगने के आसार हैं।

       सरकार की मंजूरी के बाद नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा लेकर उत्तीर्ण होने वालों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जायेगा। इसके बाद उन्हें BPSC से बहाल शिक्षकों के समतुल्य वेतनमान और अन्य सुविधाएं मिलने लगेंगी।

    मालूम हो कि विभाग ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का प्रारूप 11 अक्टूबर को जारी किया था। इस पर सुझाव और आपत्ति की मांग की गई थी। एक लाख से अधिक सुझाव विभाग को ई-मेल के द्वारा प्राप्त हुए। इन सुझावों पर विचार करने के बाद नियमावली को अंतिम रूप दिया गया है। 

     सूत्रों के मुताबिक, शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा नही लिये जाने वाले सुझाव को नही माना है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) इन शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा लेगी। इस परीक्षा मे उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम तीन मौके दिये जाएंगे। प्रारूप मे साफ किया गया था कि सक्षमता परीक्षा पास नही करने वालों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

विशिष्ट शब्द हटाने की तैयारी.......   
सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक कहे जाने की बात नियमावली मे लिखी गई थी। इस पर भी बड़ी संख्या मे सुझाव आये थे कि विशिष्ट शब्द को हटा दिया जाये। जानकारी के अनुसार विशिष्ट शब्द को हटाने पर सकारात्मक रूप से विचार किया जा रहा है। विभाग ने यह भी साफ किया है कि सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों का जिला संवर्ग होगा। 
        मालूम हो कि वर्तमान मे ये सभी नियोजित शिक्षक त्रि-स्तरीय ग्राम पंचायत और नगर निकाय के अधीन आते हैं। वहीं, यह भी प्रावधान किया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग से सफल हुए नियोजित शिक्षक अगर अपने पुराने स्तर पर ही बने रहना चाहते हैं तो उन्हे सक्षमता परीक्षा देने की जरूरत नही होगी। वह बिना परीक्षा के राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के हकदार होंगे।

जिले के बाहर और अंदर स्थानांतरण की होगी सुविधा......  
नियोजित शिक्षक जब राज्यकर्मी हो जायेंगे तो उनके जिला संवर्ग का पद स्थानांतरणीय हो जाएगा। इन शिक्षकों को सामान्य रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, छात्र-शिक्षक अनुपात अथवा जनहित मे प्रतिबद्धताओं को ध्यान मे रखते हुए जिले के अंदर स्थानांतरित किया जा सकेगा।
      वहीं, शिक्षकों के अनुरोध पर निदेशक प्राथमिक या निदेशक माध्यमिक द्वारा जिले के बाहर भी स्थानांतरण किया जा सकेगा। एक शिक्षक सेवाकाल मे केवल दो बार इस तरह के विकल्प का प्रयोग कर सकेंगे। 
     मालूम हो कि नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर वर्ष 2020 मे भी नियमावली बनी थी। स्थानांतरण के लिए साॅफ्टवेयर भी बने थे, पर वह अंजाम तक नही पहुंच सका। अब 2023 की नियमावली पर ही स्थानांतरण की सुविधा इन शिक्षकों को मिलेगी।

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