प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से तय होगी विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता, योगदान के दिन से राज्यकर्मी का दर्जा


प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से तय होगी विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता, योगदान के दिन से राज्यकर्मी का दर्जा 
■ 1.87 लाख नियोजित शिक्षक बनेंगे विशिष्ट शिक्षक 

पटना...... राज्य के सरकारी स्कूलों में पदस्थापित होने वाले विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से होंगे।

    यह प्रावधान बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में है। इसके मुताबिक जहां दो शिक्षक प्रशिक्षित वेतनमान की एक ही तिथि साझा करेंगे, उनकी जन्म तिथि वरीयता तय करने के लिए मानदंड होगी। जहां दो शिक्षकों की जन्म तिथि भी एक ही होगी, वहां अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में शिक्षक का नाम वरीयता तय करेगा। तीनों मानदंडो पर फिट नही होने वाले किसी अन्य मामले का निर्णय विभाग द्वारा किया जाएगा।

     दरअसल, विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता का सवाल इस पद पर पदस्थापित होने होने वाले स्थानीय निकाय के शिक्षकों के बीच उस आदेश से उठ खड़ा हुआ है, जो एक अगस्त से शुरू होने वाली काउंसलिंग के लिए जारी हुआ है। शिक्षा विभाग के 16 जुलाई के उस आदेश (ज्ञापांक-9/बि.वि.प.स.-3/2024/566) की कंडिका-6 की उप कंडिका-2 के अंतिम पंक्ति में कहा गया है कि " उनकी वरीयता विद्यालय में योगदान की तिथि के आधार पर निर्धारित होगी। " इस पंक्ति के विरोधाभासी होने की वजह से ही विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई।

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