राज्य के सरकारी विद्यालयों में अनाधिकृत प्रवेश वर्जित करने के संबंध में विभागीय पत्र हुआ जारी।
पटना........... निदेशक(प्रशासन)-सह-अपर सचिव, शिक्षा विभाग के पत्रांक-BEPC/E-380083/Quality/217/2024/4031 दिनांक-15.10.24 के आलोक में अंकित करना है कि विगत में यह देखा जा रहा है कि विभागीय आदेश के बिना कई संस्था के प्रतिनिधि/व्यक्ति विभिन्न उद्देश्यों तथा विभिन्न उपकरण यथा-माईक, कैमरा आदि के साथ विद्यालय परिसर में जाकर वहां के शैक्षिक कार्य में व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं। इससे छात्र/छात्रा एवं शिक्षकों को सुरक्षा के साथ साथ अन्य कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही इस तरह के हस्तक्षेप विद्यालय के नियमित पाठ्यचर्या/गतिविधि को बाधित कर सकते हैं। यह व्यवधान विद्यार्थियों के सीखने और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को प्रभावित करता है, जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास बाधित हो सकता है।
पत्र के माध्यम से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए बताया गया है कि विद्यालय की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों में केवल प्रधानाध्यापक ही Press Briefing के लिए अधिकृत होंगे। अन्य कोई शिक्षक प्रेस को Brief नही करेंगे।
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