रैंडमाइजेशन के आधार पर किया जाएगा विद्यालय आवंटन
● साॅफ्टवेयर के माध्यम से शिक्षकों के स्थानांतरण की तैयारी
● विद्यालय के शिक्षक दूसरे काम के लिए नही होंगे प्रतिनियुक्त
पटना...... राज्य में सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों और बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त अध्यापकों समेत पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों का स्थानांतरण व विद्यालय आवंटन साॅफ्टवेयर से रैंडमाइजेशन के आधार पर होगा। साॅफ्टवेयर का निर्माण जल्द पूरा होगा। यह निर्माण की अंतिम प्रक्रिया में है। साॅफ्टवेयर के माध्यम से ही स्थानांतरण के लिए शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। वहीं स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति के तहत अब राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक अब गैर-शैक्षणिक कार्य में प्रतिनियुक्त नही होंगे। अतिआवश्यक मामलों में शिक्षक की प्रतिनियुक्ती पर फैसला जिलास्तरीय स्थापना समिति करेगी, वो मात्र तीन माह के लिए प्रतिनियुक्त होगी।
शिक्षा विभाग के मुताबिक, तीन माह की प्रतिनियुक्ती के आदेश का नवीनीकरण के संबंध में जिलास्तरीय समिति ही फैसला करेगी। प्रतिनियुक्ती संबंधी आदेश पोर्टल पर साॅफ्टवेयर आधारित ऑटो जनरेटेड फार्मेट के माध्यम से जारी होगा। वही बिहार लोक सेवा आयोग की पहली एवं दूसरी विद्यालय अध्यापक परीक्षा से नियुक्त अध्यापक चाहें तो तबादले के लिए आवेदन दें, न चाहें तो न दें।
नई नीति के तहत ही पहली सक्षमता परीक्षा पास 1.87 लाख शिक्षकों का पदस्थापन भी विशिष्ट शिक्षक के पद पर होनी है। ऐसे शिक्षकों से सक्षमता परीक्षा के समय ही तीन जिलों के विकल्प लिए गए थे। उसी आधार पर उन्हें रिजल्ट के साथ जिले भी आवंटित किए गए हैं। लेकिन वैसे शिक्षक जो आवंटित जिले से संतुष्ट नही हैं, वे भी विकल्प दे सकेंगे।
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